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Scrapping Article 370 and Kashmir's Special Status


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Jammu and Kashmir will be a Union Territory | Article 370 Scrapped | Explained


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Provisions of New Union Territory - To The Point


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Article 370 - To The Point


Phrasal Verb of the Day

💢burn out (1)

✍🏾Meaning
:
If a fire burns out, it slowly dies down until it stops burning altogether.

For example:

burn out
🔺We had some kerosene lamps, but after a while they burned out.

burn itself out
🔺The wind got stronger and the forest fire changed direction and soon burnt itself out.
━━━━━━━━━━━
#Phrasal_Verb_of_the_Day


1. TURMOIL (NOUN): chaos:(खलबली) 
Synonyms: turbulence, ferment 
Antonyms: contentment, tranquility 
Example Sentence: 
There was widespread turmoil in the city. 
2. RIFT (NOUN): a flaw, fault:(मनमुटाव) 
Synonyms: breach, fissure 
Antonyms: closure, agreement 
Example Sentence: 
It is a great misfortune that an internal rift has moved inexorably towards a full-blown crisis. 
3. INEXORABLY (ADVERB): in a way that is impossible to stop:(अनवरत रूप से) 
Synonyms: ferociously, atrociously 
Antonyms: gently, humanely 
Example Sentence: 
The public is enraged by the inexorable rise in petroleum prices. 
4. DISSENSION (NOUN): disagreement that leads to discord:(मतभेद) 
Synonyms: controversy, friction 
Antonyms: harmony, conformity 
Example Sentence: 
The SC has exposed an unprecedented level of dissension. 
5. LAX (ADJECTIVE): careless:(शिथिलीकरण) 
Synonyms: negligent, derelict 
Antonyms: strict, careful 
Example Sentence: 
One of the problems is lax security for airport personnel 
6. OMINOUS (ADJECTIVE): giving the worrying impression:(अनिष्टसूचक) 
Synonyms: apocalyptic, baleful 
Antonyms: bright, hopeful 
Example Sentence: 
A suggestion that is being read by some as an ominous reference to an unknown external hand. 
7. INHERENTLY (ADVERB): in characteristics way:(अंतरनिहीत रूप से) 
Synonyms: naturally, genetically 
Antonyms: unusually, affectedly 
Example Sentence: 
The inherently dangerous nature of the bull-taming event is a major concern. 
8. POSTERITY (NOUN): all future generation of people:(भावी पीढ़ी) 
Synonyms: progeny, lineage 
Antonyms: parent, past 
Example Sentence: 
This incident is regarded by posterity as an aberration rather than a precedent. 
9. INTROSPECTION (NOUN): the examination of one’s own mental processes.:(आत्मविश्लेषण) 
Synonyms: contemplation, reflection 
Antonyms: ignorance, disregard 
Example Sentence: 
It is a moment for collective introspection. 
10. DANK (ADJECTIVE): moist:(सीला) 
Synonyms: clammy, muggy 
Antonyms: parched, dry 
Example Sentence: 
The kitchen was very dank.


आओ जाने हाउस अरेस्ट के बारे में


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❄💁‍♂जानें आर्टिकल 370 के हटने से जम्मू और कश्मीर में क्या-क्या बदल जायेगा?

👇👇

💁‍♂आर्टिकल 370 का संक्षिप्त इतिहास

भारत को आजादी मिलने के बाद 20 अक्टूबर, 1947 को पाकिस्तान समर्थित ‘आजाद कश्मीर सेना’ ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और काफी हिस्सा हथिया लिया था. इस हिस्से को आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) कहा जाता है.

इस परिस्थिति में महाराजा हरि सिंह ने जम्मू&कश्मीर की रक्षा के लिए उस समय कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख़ अब्दुल्ला की सहमति से जवाहर लाल नेहरु के साथ मिलकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू&कश्मीर के अस्थायी विलय की घोषणा कर दी और "Instruments of Accession of Jammu & Kashmir to India" पर अपने हस्ताक्षर कर दिये थे. इस नये समझौते के तहत जम्मू & कश्मीर ने भारत के साथ सिर्फ तीन विषयों: रक्षा, विदेशी मामले और संचार को भारत के हवाले कर दिया था.

समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत सरकार ने वादा किया कि “'इस राज्य के लोग अपने स्वयं की संविधान सभा के माध्यम से राज्य के आंतरिक संविधान का निर्माण करेंगे और जब तक राज्य की संविधान सभा शासन व्यवस्था और अधिकार क्षेत्र की सीमा का निर्धारण नहीं कर लेती हैं तब तक भारत का संविधान केवल राज्य के बारे में एक अंतरिम व्यवस्था प्रदान कर सकता है.

संविधान सभा के अध्यक्ष _डॉ. भीमराव आंबेडकर कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने के पक्ष में नहीं थे._ मगर पंडित नेहरू के कहने पर गोपाल स्वामी आयंगर ने अनुच्छेद 370 का प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया था और यह 17 नवंबर 1952 से लागू है.

🎓आर्टिकल 370 के हटने से निम्न परिवर्तन होंगे;🎓

1. आर्टिकल 370 के अनुसार रक्षा, विदेशी मामले और संचार को छोड़कर बाकी सभी कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है लेकिन आर्टिकल 370 के हटते ही कोई भी कानून राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हो जायेगा.


2. आर्टिकल 370 के कारण जम्मू & कश्मीर का अपना संविधान है और इसका प्रशासन इसी के अनुसार चलाया जाता है ना कि भारत के संविधान के अनुसार.
यदि आर्टिकल 370 को हटा दिया जाता है तो कश्मीर का प्रशासन भी भारत के संविधान के अनुसार चलेगा.

3. जम्मू & कश्मीर के पास 2 झन्डे हैं. एक कश्मीर का अपना राष्ट्रीय झंडा है और भारत का तिरंगा झंडा भी यहाँ का राष्ट्रीय ध्वज है.
यदि आर्टिकल 370 को हटा दिया जाता है तो कश्मीर का झंडा ख़त्म हो जायेगा.

4. देश के दूसरे राज्यों के नागरिक इस राज्य में किसी भी तरीके की संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं. अर्थात इस राज्य में संपत्ति का मूलभूत अधिकार अभी भी लागू है लेकिन _आर्टिकल 370 के हटने के साथ ही अन्य भारतीय लोगों को कश्मीर में जमीन और अन्य संपत्तियां खरीदने की अनुमति मिल जाएगी और रहने/बसने का अधिकार भी मिल जायेगा.


5. कश्मीर के लोगों को 2 प्रकार की नागरिकता मिली हुई है; जो कि ख़त्म हो जाएगी और सबको केवल भारत का नागरिक माना जायेगा.

6. अभी यदि कोई कश्मीरी महिला किसी भारतीय से शादी कर लेती है तो उसकी कश्मीरी नागरिकता ख़त्म हो जाती है लेकिन आर्टिकल 370 के हटने के बाद ऐसा नहीं होगा क्योंकि दोनों ही भारत के नागरिक हो जायेंगे.

7. यदि कोई पाकिस्तानी लड़का किसी कश्मीरी लड़की से शादी कर लेता है तो उसको भारतीय नागरिकता भी मिल जाती है लेकिन आर्टिकल 370 के हटते ही कोई भी पाकिस्तानी शादी करके मान्यता प्राप्त नहीं कर पायेगा.

8. भारतीय संविधान के भाग 4 (राज्य के नीति निर्देशक तत्व) और भाग 4 A (मूल कर्तव्य) इस राज्य पर लागू नहीं होते हैं. अर्थात
आर्टिकल 370 के हटते ही कश्मीर के लोगों को भारत के संविधान में लिखे गये मूल कर्तव्यों को मानना अनिवार्य हो जायेगा और उनको महिलाओं की अस्मिता, गायों की रक्षा करनी पड़ेगी.

9. जम्मू एंड कश्मीर में भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों (राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज इत्यादि) का अपमान करना अपराध की श्रेणी में आ जायेगा.

10. जम्मू कश्मीर में आर्थिक आपातकाल (अनुच्छेद 360) लगाया जा सकेगा.

11. सम्पूर्ण भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगते ही यह पूरे कश्मीर में भी लागू हो जायेगा. राष्ट्रपति के विशेष आदेश की जरूरत नहीं पड़ेगी.

12. सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जैसे कानून कश्मीर में भी लागू होने लगेंगे.


13. राज्य सरकार की नौकरियों में अन्य राज्यों के लोग भी सेलेक्ट हो सकेंगे.


क्या 370 को हटाना संभव है?

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि अनुच्छेद 370 हटाने के लिए संसद में कानून बनाने की जरूरत नहीं है. राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी कर इस धारा को खत्म कर सकते हैं.










News Analysis - Discussion on Jammu & Kashmir Re-Organisation Bill-2019


सामयिकी - जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक-2019 पर चर्चा


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Jammu & Kashmir से Article 370 ख़त्म, Pakistan में भी Politics गरमाई: BBC Duniya with Sarika


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Article 370 and 35A revoked - Historic Day for India & Jammu & Kashmir #Article370 #35a


🎓आओ जानें जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष प्रावधानों के बारे में🎓
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• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है।

• जम्मू और कश्मीर राज्य का एक पृथक संविधान है। 

• जम्मू और कश्मीर के संबंध में संसद का क्षेत्राधिकार संघ सूची और समवर्ती सूची तक ही सीमित है। 

• अवशिष्ट शक्तियाँ जम्मू और कश्मीर विधान मंडल के पास निहित है।

• आंतरिक अशांति के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा राज्य सरकार की सहमति के बिना, जम्मू-कश्मीर राज्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ती।

• राज्य सरकार की सहमति के बिना, केंद्र सरकार द्वारा राज्य के स्वभाव को प्रभावित करने वाला कोई निर्णय नहीं ले सकती है।

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने संबंधी कोई शक्ति संघ के पास नहीं है। 

• राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते हैं। 

• राज्य के विधान मंडल की सहमति के बिना जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र या सीमाओं में कोई परिवर्तन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता। 

• नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र को जम्मू-कश्मीर राज्य तक बढ़ा दिया गया है।

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✅आओ जानें अनुच्छेद 370के बारे मे जिसके अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं🎓
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17 अक्तूबर, 1949 को संविधान में
शामिल, अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान से जम्मू-कश्मीर को छूट देता है (केवल अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 को छोड़कर) और राज्य को अपने संविधान का मसौदा तैयार करने की अनुमति देता है।

यह तब तक के लिये एक अंतरिम व्यवस्था मानी गई थी जब तक कि सभी हितधारकों को शामिल करके कश्मीर मुद्दे का अंतिम समाधान हासिल नहीं कर लिया जाता।

यह राज्य को स्वायत्तता प्रदान करता है और इसे अपने स्थायी निवासियों को कुछ विशेषाधिकार देने की अनुमति देता है।

राज्य की सहमति के बिना आंतरिक अशांति के आधार पर राज्य में आपातकालीन प्रावधान पर लागू नहीं होते हैं|

राज्य का नाम और सीमाओं को इसकी विधायिका की सहमति के बिना बदला नहीं जा सकता है।

राज्य का अपना अलग संविधान, एक अलग ध्वज और एक अलग दंड संहिता (रणबीर दंड संहिता) है।

राज्य विधानसभा की अवधि छह साल है, जबकि अन्य राज्यों में यह अवधि पाँच साल है।

भारतीय संसद केवल रक्षा, विदेश और संचार के मामलों में जम्मू-कश्मीर के संबंध में कानून पारित कर सकती है। संघ द्वारा बनाया गया कोई अन्य कानून केवल राष्ट्रपति के आदेश से जम्मू-कश्मीर में तभी लागू होगा जब राज्य विधानसभा की सहमति हो।

राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकते हैं कि इस अनुच्छेद को तब तक कार्यान्वित नहीं किया जा सकेगा जब तक कि राज्य विधानसभा इसकी सिफारिश नहीं कर देती है|

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