✅ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा
हाल ही में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा को कोरोनावायरस (COVID-19) के उपचार के लिये एक आवश्यक दवा घोषित किया गया था, जिसके पश्चात् भारत सरकार ने इस दवा को अनुसूची H1 में शामिल कर कर दिया है,
👉स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और उसके फार्मूले के साथ बनने वाली अन्य सभी दवाओं को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम (Drugs and Cosmetics Act) की अनुसूची H1 में शामिल किया है। नियमों के अनुसार, अनुसूची H1 में शामिल दवा को पंजीकृत डाक्टर की अनुसंशा के बिना नहीं बेचा जा सकता है।
साथ ही विक्रेता के लिये डॉक्टर की उस पर्ची को ड्रग विभाग के पास भी जमा करना अनिवार्य होता है। यह अनुसूची वर्ष 2013 में प्रस्तुत की गई थी।
👉अभी तक इस सूची में एड्स समेत ऐसी गंभीर बीमारियों की दवाएँ शामिल की गई हैं, जिनका शरीर पर गंभीर दुष्प्रभाव होता है, किंतु मरीज़ की जान बचाने के लिये इन दवाओं का प्रयोग आवश्यक होता है।
@General_Science1
SHARE
हाल ही में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा को कोरोनावायरस (COVID-19) के उपचार के लिये एक आवश्यक दवा घोषित किया गया था, जिसके पश्चात् भारत सरकार ने इस दवा को अनुसूची H1 में शामिल कर कर दिया है,
👉स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और उसके फार्मूले के साथ बनने वाली अन्य सभी दवाओं को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम (Drugs and Cosmetics Act) की अनुसूची H1 में शामिल किया है। नियमों के अनुसार, अनुसूची H1 में शामिल दवा को पंजीकृत डाक्टर की अनुसंशा के बिना नहीं बेचा जा सकता है।
साथ ही विक्रेता के लिये डॉक्टर की उस पर्ची को ड्रग विभाग के पास भी जमा करना अनिवार्य होता है। यह अनुसूची वर्ष 2013 में प्रस्तुत की गई थी।
👉अभी तक इस सूची में एड्स समेत ऐसी गंभीर बीमारियों की दवाएँ शामिल की गई हैं, जिनका शरीर पर गंभीर दुष्प्रभाव होता है, किंतु मरीज़ की जान बचाने के लिये इन दवाओं का प्रयोग आवश्यक होता है।
@General_Science1
SHARE