🎓आओ जानें जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष प्रावधानों के बारे में🎓
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• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है।
• जम्मू और कश्मीर राज्य का एक पृथक संविधान है।
• जम्मू और कश्मीर के संबंध में संसद का क्षेत्राधिकार संघ सूची और समवर्ती सूची तक ही सीमित है।
• अवशिष्ट शक्तियाँ जम्मू और कश्मीर विधान मंडल के पास निहित है।
• आंतरिक अशांति के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा राज्य सरकार की सहमति के बिना, जम्मू-कश्मीर राज्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ती।
• राज्य सरकार की सहमति के बिना, केंद्र सरकार द्वारा राज्य के स्वभाव को प्रभावित करने वाला कोई निर्णय नहीं ले सकती है।
• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने संबंधी कोई शक्ति संघ के पास नहीं है।
• राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते हैं।
• राज्य के विधान मंडल की सहमति के बिना जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र या सीमाओं में कोई परिवर्तन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता।
• नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र को जम्मू-कश्मीर राज्य तक बढ़ा दिया गया है।
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• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है।
• जम्मू और कश्मीर राज्य का एक पृथक संविधान है।
• जम्मू और कश्मीर के संबंध में संसद का क्षेत्राधिकार संघ सूची और समवर्ती सूची तक ही सीमित है।
• अवशिष्ट शक्तियाँ जम्मू और कश्मीर विधान मंडल के पास निहित है।
• आंतरिक अशांति के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा राज्य सरकार की सहमति के बिना, जम्मू-कश्मीर राज्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ती।
• राज्य सरकार की सहमति के बिना, केंद्र सरकार द्वारा राज्य के स्वभाव को प्रभावित करने वाला कोई निर्णय नहीं ले सकती है।
• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने संबंधी कोई शक्ति संघ के पास नहीं है।
• राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते हैं।
• राज्य के विधान मंडल की सहमति के बिना जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र या सीमाओं में कोई परिवर्तन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता।
• नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र को जम्मू-कश्मीर राज्य तक बढ़ा दिया गया है।
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