लिव-इन को मान्यता नहीं देता इस्लाम, मुस्लिम लड़के के साथ रहने वाली हिंदू लड़की की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की खारिज
कोर्ट ने कहा कि कुरान के मुताबिक व्याभिचार का दोषी पाए जाने पर अविवाहित पुरुष और महिला को 100 कोड़े की सजा दी जाती है। विवाहित पुरुष और महिला को व्याभिचार का दोषी पाए जाने पर सुन्नत के अनुसार पत्थर मारकर मृत्यु दंड देने की सजा है।
https://panchjanya.com/2023/06/26/286347/bharat/allahabad-hc-dismisses-petition-of-hindu-girl-living-with-muslim-boy/
कोर्ट ने कहा कि कुरान के मुताबिक व्याभिचार का दोषी पाए जाने पर अविवाहित पुरुष और महिला को 100 कोड़े की सजा दी जाती है। विवाहित पुरुष और महिला को व्याभिचार का दोषी पाए जाने पर सुन्नत के अनुसार पत्थर मारकर मृत्यु दंड देने की सजा है।
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