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🔥Tricks to Learn Parts of Indian Constitution🔥

➡ In this post i have provide a trick to learn the Parts of the constitution.

◆Hope it will be helpful for you.🙌🙌

◆To learn parts of the constitution we can learn the TRICKs 

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➡ U Ci F DI में US Bhi UP se आगे है l

 

I.  U Union & Its Territory: Articles 1-4 Territory of India,, admission,,establishment or formation of new states 

 

II.  Ci Citizenship: Articles 5-11 Citizenship

 

III.  F Fundamental Right: Articles 12-35 Fundamental Rights

 

IV.  Di Directive Principles of State Policy IV A: Articles 36-51 Directive Principles of State Policy

 

V.  U Union: Articles 52-151 Government at the Union level

 

VI.  S State: Articles 152-237 Government at the State level

 

VII.  B Deals with States in Part of B of its schedule: Article 238 Deals with states in Part B of the First Schedule. It was repealed by 7th Amendment in 1956.

 

VIII.  U Union Territory: Articles 239-241 Administration of Union Territories

IX.  P Panchayats: Article 242-243 Territories in Part D of the First Schedule and other territories. It was repealed by 7th Amendment in 1956

X.  S Provision for Schedule & Tribal Area:Articles 244-244 A Scheduled and tribal areas 

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🌟  Parts added after 1950: 

 

IV. A Fundamental Duties Article 51-A Duties of a citizen of India. It was added by the 42nd Amendment in 1976

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⭐ Trick: Re Fi  Tra  Se Election    Pe गया
                       m                 booth
 

➡ Pronounce (Refi Tram Se Election Booth Pe गया)

 

11 – Re -Relation between Union & State: Articles 245-263

12 – Fi -Finance, Property, contracts, Suits: Articles 264-300

13 – Tra – Trade, Commerce : Articles 301-307

14– Se – Services under the UNION & STATES:Articles 308-323 

15 – Election– Election & Election Commission:Articles 324-329

16 – P -Provisions related to certain classes- SC/ST & ANGLO INDIANS:Articles 330-342

Also
Part 14 Ca) – Deals with Tribunals: Articles 323A-323B Added by the 42nd Amendment in 1976 and deals with administrative tribunals to hear disputes and other complaints.

🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠

 

➡  For this first you have to learn the following word.

 

🔥 👉  LEMATS

 

 

 

➡ Pronounce – (ली mats)

 

17.  L– Language : Articles 343-351 Official languages

 

18.  E– Emergency Provisions : Articles 352-360

 

19.  M–Miscellionus :  361-367  Miscellaneous provision regarding exemption of the President and governors from criminal proceedings

 

20.  A- Amedments of constitution : Article 368

 

21. T–Temporary, Transition & special Privisons : Article 369-392 

 

22.  S– Short title, Commencment & Repeal of the constitution : Articles 393-395

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➡ STay TUned for more ✌🤘🤘🤘🤘






े सभी लोगों में समरसता और सामान भ्रातृत्व की भवन अक निर्माण करें जो धर्म , भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो | ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं |

गौरवशाली परम्परा का परिरक्षण :

हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें |

पर्यावरण की रक्षा करना :

प्राकृतिक पर्यावरण जिसमे वन , झील , नदी , वन्य जीवन शामिल हैं , उनकी रक्षा करें | सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखें | पेड़ पौधे , जल , वायु ये सब यदि शुद्ध होंगे तो पर्यावरण शुद्ध रहेगा | मानव जाति  की इससे रक्षा होगी |

प्राकृतिक संसाधनों का किफायती ढंग से उपयोग करें | इनका अंधाधुंध  प्रयोग न करें |

वैज्ञानिक दृष्टिकोण :

वैज्ञानिक दृष्टिकोण , मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें | कुरीतियों , कुप्रथाओं एवं गलत परम्पराओं का त्याग करें | स्वस्थ परम्पराओं को अपनाएँ | ज्ञान बढाने और उसका विकास करने का प्रयास करें | सभी के प्रति मानवीय दृष्टि अपनाएँ |

सार्वजनिक सम्पति की रक्षा करना :

सार्वजनिक सम्पति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें | यदि कोई सार्वजनिक सम्पति जैसे – बस , इमारत आदि को कोई व्यक्ति नुकसान पहुचाने की कोशिश करे तो उसे रोकें |

सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देना :

ऐसी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को बढायें व् उनमे भाग ले जिससे व्यक्ति और देश का विकास हो | देश उपलब्धियों की नयी उन्चायिओं को प्राप्त कर सके |

बच्चों को शिक्षा के अवसर देना :

यदि माता –पिता या संरक्षक है तो छः वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक – बालिका या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें |

अन्य कर्तव्य :

नागरिकों के हित के लिए तथा कानून व् व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य कानून बनाता है | अतः नागरिक सभी कानूनों का पालन करें |

विभिन्न विकास कार्यों व् कल्याणकारी योजना के लिए धन की आवश्यकता होती है | इसके लिए राज्य कर (टैक्स)लगाता है | नागरिकों का कर्तव्य है कि वे इमानदारी से समय पर अपना कर चुकाएं |

प्रजातंत्र जनता का शासन होता है | शासन चलाने के लिए जनता के प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है | वे मिलकर सरकार बनाते हैं | नागरिक बिना किसी लालच मतदान करें |

सार्वजनिक पद पर नियुक्त होने पर सेवाभाव से अपने कर्तव्यों का पालन करें | बिना किसी पक्षपात के राष्ट्र के हित में काम करें |

आपको  क्या लगता है ऐसा कौन सा अधिकार या कर्तव्य है  जिसका हमारे देश के नागरिक ठीक ढंग से पालन नहीं करते कमेंट्स में बताएं  |

और कोई  त्रुटि हो गयी हो तो क्षमा  करें और दुरुस्त करने के लिए कमेंट्स में लिखें  , धन्यवाद  | जय हिन्द , जय  भारत |


ने और उसके विकास करने का अधिकार है |अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा.

अनुच्छेद 30: शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार: कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी.

सवेंधानिक उपचारों का अधिकारों का अधिकार (अनुच्छेद 32) :

कोई भी नागरिक किसी अपराध का दोषी तब तक नहीं होगा जब तक की वह कानून का उलंघन न करे |

किसी एक अपराध के लिए उस पर एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता |

यदि कोई आपके अधिकारों का हनन करता है तो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट में जा सकते हैं |

‘संवैधानिक उपचारों का अधिकार’ को डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है. 

इस सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को पांच तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है जो निम्न हैं:
(a) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
(b) परमादेश (Mandamus)
(c) प्रतिषेध लेख (Prohibition)
(d) उत्प्रेषण (Certiorari)
(e) अधिकार पृच्छा लेख  (Quo warranto)

(1) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus): यह उस व्यति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है. इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके.
(2) परमादेश (Mandamus): परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है. इस प्रकार के आज्ञापत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है.
(3) प्रतिषेध लेख (Prohibition): यह आज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्द्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहां कार्यवाही न करें क्यूंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है.
(4) उत्प्रेषण (Certiorari): इसके दवरा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए उससे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें.
(5) अधिकार पृच्छा लेख(Quo warranto): जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उससे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है न्यायालय अधिकार-पृच्छा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता है.

नागरिकों के कर्तव्य एवं अधिकार 

अधिकार एवं कर्तव्य एक दुसरे के पूरक हैं |एक के बिना दुसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती | जहाँ अधिकार है वहां कर्तव्य हैं | जहाँ कर्तव्य हैं वहां अधिकार हैं | संविधान मे अधिकार के साथ कर्तव्य भी जोड़े गये हैं | ये मूल कर्तव्य इस प्रकार हैं –

संविधान का पालन करना :

प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है की संविधान में बतायी गयी बातों (नियमों) का पालन करें | संविधान के आदर्शों , संस्थाओं , राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय गान का आदर करें |

 जब राष्ट्रीय गान (जन गण मन ) गाया जाए तो उसके सम्मान में सावधान स्थिति में खड़े हो जायें |

जब भी झंडा फहराया जाए , झंडा साफ़ सुथरा हो | मैला कुचैला व् फटा हुआ न हो |

यदि झंडे के टुकड़े सड़क पर या कहीं भी दिखे तो उन्हें इकठा कर ससम्मान किसी गड्ढे में डालकर मिटटी से दबा दें | उन्हें पैरों से न कुचलें |

संसद, विधानसभा द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों का पालन करें | कोर्ट (न्याय पालिका ) द्वारा दिए गये निर्णयों का सम्मान व् पालन करें |

आदर्शों का पालन करना :

स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोये रखें और उनका पालन करें |

देश की अखंडता एवं एकता बनाए रखना :

देश के नागरिकों का कर्तव्य है कि देश को एकता के सूत्र में बांधे रहें | छोटी बड़ी बातों के लिए आपस में लड़ाई – झगड़े न करें | धर्म भाषा , प्रदेश , सम्प्रदाय व् वर्गभेद की संकुचित भावना से ऊपर रहें | भाईचारे  व् एकता की भावना का विकास करें | देश की संप्रभुता की रक्षा करें |

देश की रक्षा करना :

देश की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है | फ़ौज में भारती होकर देश की सेवा करें | संकट के समय में देश की रक्षा के लिए हर त्याग करने को तैयार करने को तैयार रहें | देश की शांति और  व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें |

समरसता और सामान भ्रातृत्व भावना :

भारत


मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य

नागरिको के स्वयं अपने प्रति , अपने परिवार, पड़ौसी  व् सम्माज के प्रति भी कर्तव्य होते हैं | अतः प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है की अपने शारीरिक , मानसिक व् आर्थिक विकास के लिए प्रयास करे |अपने परिवार को सुखी बनाये | अपने परिवार , ग्राम , नगर व् समाज हित के कार्यों में सहयोग प्रदान करें |

मौलिक अधिकारों से जुड़े तथ्‍य इस प्रकार हैं:

1. इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है. 
2. इसका वर्णन संविधान के भाग-3 में (अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35) है. 
3. इसमें संशोधन हो सकता है और राष्ट्रीय आपात के दौरान (अनुच्छेद 352) जीवन एवं व्यकितिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है. 
4. मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन (1979 ई०) के द्वारा संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31 से अनुच्छेद 19f) को मौलिक अधिकार की सूची से  हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 (a) के अन्तगर्त क़ानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है.

नागरिकों के मौलिक अधिकार

हमारे सविंधान ने हमें कई मौलिक अधिकार दियें हैं |अधिकारों का उपयोग करके व्यक्ति स्वयं, अपने परिवार एवं समाज के विकास में सहयोग दे सकता है |ये मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं |

समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18) :

समानता का अर्थ भारत में कानून के सामने |(समक्ष ) सब नागरिक समान समझे जायेंगे|  किसी भी नागरिक के साथ धर्म  , जाती , लिंग , मूल, वंश , जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा |

स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22) :

इस अधिकार के तहत देश के हर नागरिक को भाषण देने, लिखने तथा अपने विचारों को प्रकट करने की आजादी दी गयी है |

हर नागरिक को देश की किसिस भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता है |

देश में किसी भी स्थान में रहने की स्वतंत्रता है |

अपनी इच्छानुसार कोई भी कारोबार करने की स्वतंत्रता है |पर उसका काम समाज विरोधी नहीं होना चाहिए |

पैसा कमाने और खर्च करने की पूर्ण स्वतंत्रता है |

अनुच्छेद 19- मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 हैं:
19 (a) बोलने की स्वतंत्रता.
19 (b) शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता.
19 (c) संघ बनाने की स्वतंत्रता.
19 (d) देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता.
19 (e) देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता. (अपवाद जम्मू-कश्मीर)
19 (f) संपत्ति का अधिकार.
19 (g) कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता.
नोट: प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 (a) में ही है.

अनुच्छेद 20- अपराधों के लिए दोष-सिद्धि के संबंध में संरक्षण- इसके तहत तीन प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है:
(a) किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी.
(b) अपराध करने के समय जो कानून है इसी के तहत सजा मिलेगी न कि पहले और और बाद में बनने वाले कानून के तहत.
(c) किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिय बाध्य नहीं किया जाएगा.

अनुच्छेद 21- प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का सरंक्षण: किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रकिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है.
अनुच्छेद 21(क) राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य, विधि द्वारा अवधारित करें, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा. ( 86वां संशोधन 2002 के द्वारा).
अनुच्छेद 22- कुछ दशाओं में गिरफ़्तारी और निरोध में संरक्षण: अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो, तो उसे तीन प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है:
(1) हिरासत में लेने का कारण बताना होगा.
(2) 24 घंटे के अंदर (आने जाने के समय को छोड़कर) उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा.
(3) उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा.

शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 से 24) :

अनुच्छेद 24:  चौदह वर्ष से कम उम्र के बचों को किसी कारखाने , खदान या जोखिमपूर्ण काम में नहीं लगाया जा सकता है |

अनुच्छेद 25:किस मनुष्य को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है |

किसी व्यक्ति से उसकी इछा के विरुद्ध ज़बरदस्ती से काम नहीं कराया जा सकता है |

किसी भी व्यक्ति को बिना पैसे दिए बेगारी में काम नहीं कराया जा सकता है |

शोषण को घोर अपराध माना गया है |

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28) :

प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने , पालन करने व् प्रचार करने की स्वतंत्रता है |

कोई भी व्यक्ति किसी दुसरे  व्यक्ति को कोई विशेष धर्म मानने को मजबूर नहीं कर सकता है |

संस्कृति  एवं शिक्षा सम्बंधित अधिकार (अनुच्छेद 29 से 30) :

हर नागरिक को अपनी भाषा , लिपि और संस्कृति को बनाए रख


Vowels in Hindi Language, And definition and example of Anuswar, Anunasik, Visarg, Ayogwah

There are 13वvowels in Hindi.(हिन्दी भाषा मे  13 स्वर हैं)

अ(a)  आ(aa) इ(i) ई(ee) उ(u) ऊ(oo) ऋ(ri) ए(e) ऐ(ai) ओ(o) औ(au) अं(an) अ: (ah)

An(अं) and ah(अ:) is not count in main vowels. So there are 11 main vowels in Hindi language. (हिन्दी भाषा मे मुख्य रूप से 11 स्वर हैं)

An(अं) and Ah(अ:) is known as Ayogwah(अयोगवाह)

अं और अ: अयोगवाह कहलाते हैं।

अनुस्वार- ऐसे वर्ण जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं,अनुस्वार कहलाते हैं।

(Those letters which are pronounce with the help of Nose known as Anuswaar)

Eg(जैसे): गंगा(Ganga), चंगा(Changa), Patang(पतंग) etc(इत्यादि).

यहां पर गं, चं, तं अनुस्वार हैं।( Here gan, chan, tan are Anuswaar)

अनुनासिक(Anunaasik): ऐसे वर्ण जिसमे अर्ध चन्द्र बिंदी आती है उसे अनुनासिक कहते हैं।

(Those letters which have half moon and point in their heads are known as Anunaasik.)

Eg(जैसे): चाँद(chaand)

Here chaan is Anunaasik.

विसर्ग(Visarg): ऐसे वर्ण जिनमे : लगता है विसर्ग कहलाता है इसे ही विसर्ग कहते हैं।

The symbol  : is known  as visarg.

Eg- पुनः अतः आदि।

Pronunciation of : is ah… So पुनः is pronounces as Punah.

The combo of Anuswaar, Anunaasik and Visarg is known as Ayogwah.

(अनुस्वार,अनुनासिक और विसर्ग को संयुक्त रूप से अयोगवाह कहा जाता है।) 


So Here is the Vowels in Hindi, See you in next Post. Thank You..!! 


Learnenglishgrammar



#Clean Washing

✳️Do the laundry : to wash the dirty clothes by washing machine
✳️Do the ironing : To iron the withered clothes
✳️Do the dishes: to wash the dirty dishes

✳️Do homework : to do the assignments
✳️Do gardening : to water and take care of plants



✍✍✍✍✍✍✍

#Commonmistake

❌ I cut my hair.

✅ I had /got a haircut yesterday.

✅I need a haircut.

✅I need to get my hair cut.

✅Your new haircut really suits you!

✅Have you had a haircut?

✅Have you had your hair cut?

✍Note! Haircut is a noun.



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Father of Various Important Subjects

 

Fathers of Important Subjects

Father of History : Herodotus
Father of Mathematics :Archimedes
Father of Economics : Adam Smith
Father of Botany : Theophrastus
Father of C language : Dennis Ritchie
Father of Geometry : Euclid
Father of Biology : Aristotle
Father of Blood groups : Landsteiner
Father of Ayurveda : Charaka
Father of Electronics : Ray Tomlinson
Father of Medicine : Hippocrates
Father of Physics : Albert Einstein
Father of Robotics : Nikola Tesla
Father of Homeopathy : Samuel Hahnemann
Father of Internet : Vinton Cerf
Father of Law : Cicero
Father of Algebra : Diophantus
Father of Architecture : Imhotep
Father of Genetics : Gregor Johann Mendel
Father of Electricity : Benjamin Franklin
Father of Microbiology : Louis Pasteur
Father of Modern Chemistry : Antoine Lavoisier
Father of Trigonometry :Hipparchus
Father of Nanotechnology : Richard Smalley
Father of Periodic table : Dmitri Mendeleev
Father of Search engine : Alan Emtage
Father of the American Constitution : James Madison
Father of the Green Revolution in India : M.S Swaminathan
Father of Statistics : Ronald Fisher
Father of Surgery (early) : Sushruta
Father of Taxonomy : Carolus Linnaeus
Father of Robotics :; Al-Jazari
Father of Video game : Thomas T. Goldsmith, Jr.
Father of World Wide Web : Tim Berners-Lee
Father of Zoology : Aristotle
Father of the Green Revolution :Norman Ernest Borlaug
Father of the Indian Constitution :Dr. B.R. Ambedkar






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